3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश, 5 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित।

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रिंटू वर्मा…

 

 

 

पीलीभीत। होली पर्व के मद्देनजर शासन स्तर से अवकाश संबंधी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की विज्ञप्ति संख्या 1/1253932/2026 दिनांक 27 फरवरी 2026 के अनुसार वर्ष 2026 की घोषित अवकाश सूची में आंशिक संशोधन किया गया है।

शासन की पूर्व विज्ञप्ति संख्या 671/तीन-2025-39 (2)-2016 दिनांक 17 नवम्बर 2025 के तहत वर्ष 2026 के लिए 02 मार्च 2026 को होलिका दहन तथा 04 मार्च 2026 को होली का राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया था।

इसी क्रम में होली पर्व के पावन अवसर पर 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

स्थानीय अवकाश में भी संशोधन

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्थानीय अवकाश की सूची में अंकित 03 मार्च 2026 के स्थान पर अब 05 मार्च 2026 गुरुवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्णय के अनुपालन में जनपद में उक्त तिथियों पर अवकाश प्रभावी रहेगा।

 


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