पति की मृत्यु पर निराश्रित महिलाओं को मिलेगी पेंशन, करें ऑनलाइन आवेदन।

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( रिंटू वर्मा)

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में ₹1000 प्रतिमाह पेंशन का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से यह योजना राज्य में बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ पहुंचा रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी पीलीभीत अनुराग श्याम रस्तोगी ने बताया कि पीलीभीत जनपद में 40681 निराश्रित महिला इस योजना का लाभ उठा चुकी है


पात्रता: किन महिलाओं को मिलेगा लाभ

निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी–

  • महिला उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी हो।
  • आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
  • आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदिका एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो
  • आवेदिका किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की पेंशन योजना से लाभान्वित न हो रही हो।

आवेदन प्रक्रिया: ऐसे करें ऑनलाइन पेंशन का आवेदन

पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदिका को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उत्तर प्रदेश के एकीकृत पेंशन पोर्टल
https://sspy-up-gov.in
पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

  • आवेदन स्वयं, सीएससी केंद्र या किसी इंटरनेट कैफे से किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर सभी प्रविष्टियों का मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद आवेदन फार्म को ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा।

ऑनलाइन अपलोड करने वाले आवश्यक दस्तावेज

लाभार्थी को आवेदन करते समय निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है—

  • अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण– शैक्षिक अभिलेख / चिकित्सा विभाग द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा प्रदत्त)
  • स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत से प्रमाणित दस्तावेज
  • आधार कार्ड / आधार रजिस्ट्रेशन नंबर
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
  • यह शपथ पत्र कि किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है

आवेदिका को आवेदन के साथ प्राप्त एनरोलमेंट नंबर सुरक्षित रखना होगा, आगे के पत्राचार में इसी नंबर का उपयोग होगा। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट और सभी मूल अभिलेख सुरक्षित रखें।


पीलीभीत में 40 हज़ार से अधिक महिलाएं ले रहीं लाभ

पीलीभीत जनपद में निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 40681 लाभार्थी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं। इच्छुक महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या विस्तृत जानकारी एवं सहायता के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, पीलीभीत से संपर्क कर सकती हैं।


 


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