पीलीभीत : मनरेगा से गाँव में मिलेगा रोजगार, पलायन न करें ग्रामीण: लोकपाल मनरेगा

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पीलीभीत। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर तेजी से हो रहे पलायन को रोकने और गांव स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना का लाभ ग्रामीण पूरी तरह नहीं उठा पा रहे हैं। योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी के बावजूद बड़ी संख्या में युवा शहरों की ओर दैनिक मजदूरी के लिए जा रहे हैं। ऐसे में लोकपाल मनरेगा जी. एल. वर्मा ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे गांव में ही मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्राप्त करें और पलायन से बचें।

मांगपत्र देने पर मिलना ही चाहिए काम, नहीं तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

लोकपाल मनरेगा ने बताया कि मनरेगा एक मांग-आधारित योजना है। जॉबकार्ड धारक को कार्य तभी मिलता है जब वह स्वयं लिखित रूप में कार्य की मांग करता है। मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जॉबकार्ड धारक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि मांगपत्र के बावजूद कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है, जो कार्य मिलने तक मिलता रहता है।

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों में जागरुकता की कमी के कारण यह योजना लक्ष्य आधारित होकर रह गई है। लोग कार्य की मांग ही नहीं करते, जिससे उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती और वे शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं।

जॉबकार्ड न होने पर भी 15 दिन में मिलेगा कार्ड और काम

लोकपाल वर्मा ने बताया कि जिन ग्रामीणों के पास जॉबकार्ड नहीं हैं, वे भी मनरेगा में काम की मांग कर सकते हैं। उन्हें—

  • परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के
    • बैंक पासबुक
    • आधार कार्ड
    • दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
    • मोबाइल नंबर
  • के साथ तिथि अंकित मांगपत्र ग्राम रोजगार सेवक के पास जमा करना होगा।

मांगपत्र जमा करने के 15 दिन के भीतर जॉबकार्ड जारी करना और ग्राम पंचायत से 5 किमी की परिधि में कार्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय में काम नहीं दिया जाता, तो आवेदक को नियमों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

रिसीविंग न देना नियमों का उल्लंघन

मांगपत्र जमा करने पर रोजगार सेवक द्वारा रिसीविंग देना अनिवार्य है। रिसीविंग न देना मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। रोजगार सेवक अनुपस्थित होने पर मांगपत्र—

  • पंचायत सचिव
  • बीडीओ
  • या एपीओ

के पास भी जमा किया जा सकता है।

शिकायत के लिए यह हैं संपर्क सूत्र

किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या के समाधान के लिए जॉबकार्ड धारक लोकपाल मनरेगा कार्यालय, कक्ष संख्या 18, प्रथम तल, विकास भवन, पीलीभीत में संपर्क कर सकते हैं।
साथ ही शिकायत निम्न माध्यमों पर भी भेजी जा सकती है—


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