पीलीभीत। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या सुमंगला योजना बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 1 अप्रैल 2019 के बाद जन्मी बालिकाओं को कुल ₹25,000 की सहायता छह किस्तों में प्रदान की जाती है।
योजना के तहत मिलने वाली धनराशि 6 चरणों में कुल ₹25,000
- बालिका के जन्म होने पर — ₹5,000
- एक वर्ष पूर्ण होने पर व अनिवार्य टीकाकरण के बाद — ₹2,000
- कक्षा 1 में प्रवेश पर — ₹3,000
- कक्षा 6 में प्रवेश पर — ₹3,000
- कक्षा 9 में प्रवेश पर — ₹5,000
- कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद एवं स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश पर — ₹7,000
पात्रता की मुख्य शर्तें
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- परिवार की वार्षिक आय अधिकतम ₹3 लाख होनी चाहिए।
- एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को ही लाभ मिलेगा।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
- यदि द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे हों और तीसरी संतान लड़की हो, तो उसे भी लाभ मिलेगा।
- यदि पहले प्रसव में लड़की हो और दूसरे प्रसव में जुड़वा बालिकाएं हों, तो तीनों को लाभ दिया जाएगा।
- अनाथ बालिका को गोद लेने पर जैविक एवं गोद ली गई संतानों को मिलाकर अधिकतम दो बालिकाएं लाभ के लिए पात्र होंगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक के बैंक खाते की पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड/आधार/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/लाइसेंस/गैस बुक/बिजली बिल आदि में से कोई एक)
- आवेदक की फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड/आधार/वोटर आईडी/पासपोर्ट आदि)
- परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बालिका का नवीनतम फोटो
- परिवार आईडी
- पहले से पंजीकृत बालिका का कन्या सुमंगला पहचान पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो
- गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
कैसे करें आवेदन
- योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है।
- आधिकारिक वेबसाइट: https://mksy.up.gov.in
- आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), साइबर कैफे, या स्वयं मोबाइल/कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है।
- डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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अधिक जानकारी हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, पीलीभीत से संपर्क किया जा सकता है।
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पीलीभीत जनपद में हुए आवेदन
- पीलीभीत जनपद में 28812 लाभार्थी इस योजना का लाभ ले चुके हैं। जनपद के पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी पीलीभीत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

