पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व ब्लॉक में एक औषधि केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर दवाओं की पहुंच और आसान होगी। पीलीभीत के सात ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में पशु औषधि केंद्र स्थापित किया जायेगा।
पात्र लाभार्थी
इस योजना के तहत निम्न संस्थाएं लाभ उठा सकती हैं—
- प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केंद्र
- सहकारी समितियां
पात्रता मानदंड
योजना के अंतर्गत केंद्र स्थापित करने के लिए निम्न दस्तावेज एवं सुविधाएं अनिवार्य हैं—
- फार्मासिस्ट का पंजीकरण प्रमाणपत्र
- ड्रग लाइसेंस
- कम से कम 120 वर्ग फीट क्षेत्र का स्थान
आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क
- आवेदन शुल्क : ₹5000.00
- आवेदन का माध्यम : ऑफ़लाइन
- विस्तृत जानकारी : https://pashuaushadhi.dahd.gov.in
विभागीय कार्यवाही
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं अपर निदेशक (ग्रेड-2) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
पशुपालन विभाग का उत्तरदायित्व
योजना को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू कराने हेतु पशुपालन विभाग को निम्न जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं—
- योजना का प्रचार-प्रसार
- केंद्र हेतु उचित स्थान का चयन
- आवेदन पत्रों का परीक्षण
- योजना का अनुश्रवण
- संबंधित सूचनाओं का प्रदर्शन—
- विकास भवन
- जिला सूचना कार्यालय के सूचना पट
- तहसील / विकासखंड
- पशुचिकित्सालय
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पीलीभीत मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का कहना
- पीलीभीत में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पीके त्यागी ने बताया कि जनपद में अब पशुपालको को सस्ते दामों में पशु औषधि मिलेगी इसके लिए जनपद में ब्लॉको में पशु औषधि केंद्र खोले जायेंगे जल्द ही पशु केंद्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होंगी।

