रिंटू वर्मा…
पीलीभीत। जनपद के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, ठेले-खोमचे, बारातघर, कैटरिंग तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जिला प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में न करें।
जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि वर्तमान में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों को कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर अस्थायी प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद कई स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं, जो नियमों के विरुद्ध है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए ही अनुमन्य है। किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इनका प्रयोग किया जाना पूर्णतः अवैध माना जाएगा।
चलाया जा रहा सघन निरीक्षण अभियान
नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जनपद में संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी भी प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधित) की धारा 3/7 तथा अन्य प्रचलित नियमों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गैस एजेंसियों को भी दिए गए निर्देश
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद की सभी गैस एजेंसियों व वितरकों को भी निर्देशित किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग में उनकी संलिप्तता न हो। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति केवल निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जाए।यदि किसी भी गैस एजेंसी द्वारा अनियमितता या दुरुपयोग पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

