एड. अंशुल गौरव सिंह…
पीलीभीत। उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जनपद से जुड़े एक चर्चित प्रकरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को बड़ी राहत प्रदान की है। इल्हाम उर रहमान शम्सी बनाम राज्य सरकार मामले में न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मेरिट के आधार पर उसे स्वीकार/आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।
न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर दिया निर्णय
मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ द्वारा 20 मार्च 2026 को की गई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों, परिस्थितियों और प्रस्तुत तर्कों का गहन अवलोकन किया। इसके बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उपलब्ध परिस्थितियों में आवेदक को राहत प्रदान करना उचित है।
अग्रिम जमानत के साथ शर्तें भी निर्धारित
अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। इन शर्तों में जांच में सहयोग करना, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करना तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना शामिल हो सकता है।

