पीलीभीत मे चर्चित हत्या कांड में सह-अभियुक्ता ने ली कोर्ट की शरण, अग्रिम जमानत पर 23 मार्च को सुनवाई

Share Also

एड. अंशुल गौरव सिंह 

पीलीभीत। शहर के चर्चित हत्या प्रकरण में पुलिस की लगातार दबिश से बचने के लिए सह-अभियुक्ता ने न्यायालय की शरण ली है। थाना कोतवाली सदर में दर्ज अपराध संख्या 59/2026, धारा 103 बीएनएस से जुड़े इस मामले में सह-अभियुक्ता निधि मिश्रा ने जिला एवं सत्र न्यायालय, पीलीभीत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 23 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की है।


मुख्य आरोपी की जमानत पहले ही हो चुकी खारिज
उल्लेखनीय है कि इसी मामले में मुख्य अभियुक्त वेद प्रकाश की नियमित जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार-IV की अदालत ने 11 मार्च 2026 को खारिज कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मामले की जांच अभी जारी है और इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा।


पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर दिए जाने की आशंका
अदालत ने यह भी उल्लेख किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक को जहर दिए जाने की आशंका के संकेत मिले हैं। मामले में विसरा सुरक्षित रखा गया है और उसकी एफएसएल रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।

पुलिस की जांच जारी, कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

फिलहाल मामले की जांच पुलिस द्वारा जारी है। सह-अभियुक्ता निधि मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर 23 मार्च को होने वाली सुनवाई को लेकर लोगों की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं।


Share Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *